
निर्यात ज़ीरो-रेटेड है
GST में माल या सर्विस का निर्यात ज़ीरो-रेटेड सप्लाई है, और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) की यूनिट या डेवलपर को उसके ऑथराइज़्ड काम के लिए सप्लाई भी। ज़ीरो-रेटेड का मतलब है कि निर्यात बिना GST के भारत से निकलता है, और फिर भी उसे बनाने में लगे माल और सर्विस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं।
IGST एक्ट की धारा 16 इसका तरीका बताती है। या तो आप LUT (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) पर बिना IGST भरे निर्यात करें और बचा हुआ क्रेडिट वापस लें, या IGST भरें और उसे वापस लें। दोनों में आख़िर में निर्यात पर कोई टैक्स नहीं बचता। फ़र्क़ कैश फ़्लो और कागज़ी काम में है।
रास्ता 1: LUT पर निर्यात
- वित्त वर्ष के पहले निर्यात से पहले GST पोर्टल पर फ़ॉर्म GST RFD-11 में LUT फ़ाइल करें। आप चुनते हैं कि यह किस वित्त वर्ष के लिए है, और उस साल के आख़िर में यह एक्सपायर हो जाता है, इसलिए हर साल नया LUT फ़ाइल करें।
- इसके बाद आपके निर्यात इनवॉइस पर IGST नहीं लगता।
- आपका जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट इस्तेमाल नहीं होता। इसे GST पोर्टल पर फ़ॉर्म RFD-01 में, बिना टैक्स भरे निर्यात वाले विकल्प में, अपने निर्यात इनवॉइस और शिपिंग बिल की स्टेटमेंट के साथ रिफ़ंड के रूप में माँगें।
- क्लेम रिलेवेंट डेट से दो साल के अंदर फ़ाइल करें। समुद्र या हवाई रास्ते से गए माल के लिए यह वह दिन है जब जहाज़ या विमान भारत से रवाना होता है।
GST में रजिस्टर्ड कोई भी निर्यातक LUT फ़ाइल कर सकता है, सिवाय उसके जिस पर एक बड़ी रकम की टैक्स चोरी का मुक़दमा चला हो; उसे LUT की जगह बॉन्ड देना होता है।
रास्ता 2: IGST भरें और वापस लें
- आप निर्यात इनवॉइस पर IGST लगाते हैं और उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट से या कैश में भरते हैं।
- माल के लिए आपका शिपिंग बिल ही रिफ़ंड का क्लेम है। यह तब फ़ाइल माना जाता है जब जहाज़, विमान या गाड़ी का एक्सपोर्ट मैनिफ़ेस्ट फ़ाइल हो जाए, आपने सही GSTR-3B रिटर्न भर दिया हो, और आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया हो।
- आपके GSTR-1 रिटर्न में निर्यात की जानकारी शिपिंग बिल से मेल खानी चाहिए। मेल न खाए तो रिफ़ंड तब तक रुका रहता है जब तक आप उसे ठीक न करें।
- कस्टम्स का सिस्टम रिफ़ंड प्रोसेस करता है और उस बैंक खाते में भेजता है जो आपके रजिस्ट्रेशन में है और कस्टम्स को बताया गया है।
सर्विस के लिए, भरे गए IGST का रिफ़ंड GST पोर्टल पर फ़ॉर्म RFD-01 में माँगा जाता है। 1 अक्टूबर 2023 से यह रास्ता सिर्फ़ उन्हीं माल, सर्विस और निर्यातकों के लिए खुला है जिन्हें सरकार नोटिफ़ाई करती है। हमारी जाँच के समय इसमें सारे माल और सर्विस आते थे, सिवाय कुछ माल की एक छोटी लिस्ट के, इसलिए पक्का कर लें कि आपका प्रोडक्ट उस लिस्ट में नहीं है।
आपके लिए कौन सा रास्ता
- आप ₹10,00,000 का माल निर्यात करते हैं। इस ऑर्डर के इनपुट पर आपने ₹1,20,000 GST भरा है, और इस महीने आपकी यही एक बिक्री है।
- LUT पर: इनवॉइस पर IGST नहीं लगता। आप बचा हुआ ₹1,20,000 का क्रेडिट रिफ़ंड के रूप में माँगते हैं।
- 18% की उदाहरण वाली दर से IGST भरने पर: IGST ₹1,80,000 बनता है। आप इसमें से ₹1,20,000 क्रेडिट से भरते हैं और ₹60,000 कैश में। कस्टम्स पूरे ₹1,80,000 लौटाता है।
- दोनों तरह से टैक्स आख़िर में शून्य होता है। IGST वाले रास्ते में रिफ़ंड आने तक आपका ₹60,000 ज़्यादा कैश फँसा रहता है।
- LUT से कैश खुला रहता है: निर्यात पर IGST कभी नहीं भरना पड़ता, और रिफ़ंड सिर्फ़ बचे क्रेडिट का होता है।
- कुछ निर्यातक IGST भरना पसंद करते हैं, क्योंकि माल के लिए शिपिंग बिल ही क्लेम है और अलग आवेदन नहीं लगता। आपके बिज़नेस के लिए कौन सा रास्ता जल्दी है, यह अपने CA से पूछें।
- दोनों एक साथ नहीं मिलते। जिस सप्लाई पर आप भरा हुआ IGST वापस लेते हैं, उस पर बचे इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफ़ंड नहीं मिलता।
- अगर आपके माल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो दोनों में से कोई रिफ़ंड नहीं मिलता।
नियम जिनमें निर्यातक अक्सर फँसते हैं
ध्यान दें: LUT पर अगर माल इनवॉइस की तारीख़ से तीन महीने के अंदर, या GST कमिश्नर की दी हुई ज़्यादा मोहलत के अंदर, निर्यात नहीं होता, तो उसके बाद 15 दिन के अंदर ब्याज के साथ IGST भरना होता है। न भरने पर, भरने तक LUT वापस ले लिया जाता है।
- पेमेंट मिलना GST के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपने LUT पर रिफ़ंड लिया और निर्यात का पैसा RBI की तय समय-सीमा में नहीं आया, तो उस समय के बाद 30 दिन के अंदर रिफ़ंड ब्याज के साथ लौटाना होता है। हमारा पेमेंट डेडलाइन टूल आपकी RBI वाली तारीख़ दिखाता है।
- हर निर्यात इनवॉइस GSTR-1 में सही भरें। दोनों रास्तों में GST पोर्टल और कस्टम्स इसे आपके शिपिंग बिल से मिलाते हैं।
- GST की दरें 22 सितंबर 2025 को बदलीं। अगर आप IGST भरते हैं, तो अपने प्रोडक्ट की मौजूदा दर उसके HS कोड से देखें, किसी पुराने इनवॉइस से नहीं।
संक्षेप में
- निर्यात, और SEZ यूनिट व डेवलपर को ऑथराइज़्ड काम के लिए सप्लाई, ज़ीरो-रेटेड हैं।
- वित्त वर्ष के लिए LUT फ़ाइल होने पर आप बिना IGST निर्यात करते हैं और बचा क्रेडिट फ़ॉर्म RFD-01 में वापस माँगते हैं।
- IGST भरने का रास्ता नोटिफ़ाई किए गए माल और निर्यातकों के लिए खुला है; माल के लिए शिपिंग बिल ही रिफ़ंड क्लेम है।
- LUT पर इनवॉइस से तीन महीने के अंदर निर्यात करें, वरना ब्याज के साथ IGST भरें।
- समय पर पेमेंट न मिलने वाला निर्यात आपका GST रिफ़ंड भी वापस करवा सकता है।
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इस पाठ के शब्द
स्रोत
- CBIC: IGST Act, section 16 (zero-rated supply)
- CBIC: CGST Rules, rule 96A (export under bond or LUT)
- CBIC: CGST Rules, rule 96 (refund of IGST paid on exports)
- CBIC: CGST Act, section 54 (refunds)
- GST portal: Furnishing a Letter of Undertaking
इन स्रोतों से तथ्य जाँचे गए:
ट्रेड अकादमी सिर्फ़ सीखने के लिए है, कानूनी, टैक्स या कस्टम्स सलाह नहीं। नियम और रेट नोटिफ़िकेशन से बदलते रहते हैं: कोई कदम उठाने से पहले लाइव स्रोत देखें या किसी लाइसेंसधारी कस्टम ब्रोकर से पूछें।